दाखिल-खारिज के उपरांत जमाबंदी स्वतः अद्यतन होती है। जमाबंदी से संबन्धित जो सूचना इस पोर्टल पर उपलब्ध है वो अद्यतन है तथा इस कार्य हेतु कार्यालय आने की जरूरत नहीं है। यदि किसी रैयत को ऑनलाइन जमाबंदी मे कोई त्रुटि परिलक्षित होती है तो वे त्रुटियों के सुधार हेतु http://parimarjan.bihar.gov.in/ पोर्टल पर आवेदन कर सकते है, इस कार्य हेतु भी उन्हे कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है।